रायपुर। CG NEWS : राज्य शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बर्खास्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान) के पद पर समायोजन के बाद पूर्व की सेवा अवधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि उनकी नई नियुक्ति मानी जाएगी और उन्हें पूर्व सेवाकाल की कोई वरिष्ठता, वेतनवृद्धि या पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद से शुरू किए गए नौकरी के हिसाब से ही उनकी सीनियारिटी तय होगी। DPI ने आदेश जारी कर दिया है।
डीपीआई से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रदर्शन के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सेवा समाप्त किए गए बीएड अहर्ताधारी सहायक शिक्षकों को समायोजन उपरांत नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। अब डीपीआई से जारी आदेश के तहत नव पदांकित सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के अभ्यर्थियों का नया कर्मचारी कोड एवं नया सेवा पुस्तिका बनाया जाना है। तथा सेवा समाप्त किए गए पूर्व पद सहायक शिक्षक की सेवा अवधि को वर्तमान पद की अहर्तादायी सेवा में नहीं जोड़े जाने का आदेश दिया गया है।
9 जुलाई को जारी नियुक्ति आदेश एवं इसके विरुद्ध कार्यभार ग्रहण का प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त संचालक के माध्यम से प्रेषित किए जाने का निर्देश है। इसके लिए पूर्व में प्रेषित अभ्यर्थियों के विवरण वाले एक्सेल डाटा शीट में ज्वाइन नॉट ज्वाइन का कलाम जोड़कर जानकारी संधारित कर प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है। उपरोक्त डाटाशीट में कॉलम जोड़कर अभ्यर्थी के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के संकाय का उल्लेख करने के निर्देश दिए गए हैं।