नई दिल्ली। Udaipur Files: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ की रिलीज़ पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक केंद्र सरकार, जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर उस पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय नहीं ले लेती जिसमें फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा दिए गए प्रमाणन को चुनौती दी गई है।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद का कहना है कि फिल्म का कंटेंट संवेदनशील है और इससे समाज में धार्मिक तनाव फैल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म एक विशेष समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
फिल्म निर्माता पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें सेंसर बोर्ड से सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी है और उनकी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है।
हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में केंद्र सरकार का रुख निर्णायक होगा, और जब तक पुनरीक्षण याचिका पर कोई ठोस फैसला नहीं आता, तब तक फिल्म रिलीज़ नहीं की जा सकती।
अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने की इजाज़त मिलेगी या नहीं।