रायपुर। CG NEWS : लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लालमन साय एम.आई.एस. प्रशासक को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने के कारण उपसंचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर, जशपुर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, परंतु श्री साय द्वारा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाए जाने के पश्चात यह कार्रवाई की गई है। जारी आदेशानुसार यह स्पष्ट किया गया है कि श्री साय का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के विरुद्ध है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत लालमन साय को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री साय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता प्राप्त होगी। संबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।