रायपुर। RAIPUR NEWS : डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में प्राचार्य डॉ.प्रीति मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्यालयीन प्रबंधन पर दस दिवसीय एफडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत दूसरे दिन भंडार क्रय नियम पर बी के लाल, सेवानिवृत्त संचालक वित्त का उदबोधन हुआ। विषय विशेषज्ञ ने कहा कि भंडार क्रय नियम मूलतः उद्योग विभाग द्वारा बनाया गया है। क्रय करते समय जीएसटी नंबर जरूरी है। अलग अलग संस्थानों से क्रय करने से संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। क्रय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्रय की जा रही वस्तु की मांग कितनी है,सिर्फ भंडार में रखने के लिए क्रय न करें। क्रय करते समय स्थानीय उद्योगों को महत्व देते हुए सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी करें। स्वयं सहायता समूहों तथा जेल उत्पादों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपदा की स्थिति में बिना टेंडर के खरीदी कर सकते हैं।पचास हजार तक की खरीदी के लिए टेंडर प्रक्रिया की जरूरत नहीं है।
खरीदारी करने से पहले पर्चेस कमेटी,टेंडर ओपनिंग कमेटी का गठन जरुर करे।खरीदी करते समय जेम को प्राथमिकता दें, जरूरत पड़ने पर वित्त विभाग से अनुमति लेकर अन्य एजेंसियों से खरीदी कर सकते।जेम के माध्यम से पांच लाख तक की खरीदी कर सकते हैं,पांच लाख से अधिक की खरीदी के लिए ओपन मार्केट से टेंडर मंगा लेना चाहिए। निर्धारित टेंडर से 25 प्रतिशत अधिक की खरीदी कर सकते हैं।
विदेश से किसी प्रकार खरीदी करते समय कमेटी में फेरा-फेमा कानून के जानकार को अवश्य रखें। विषय विशेषज्ञ ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके जिज्ञासाओं को शांत किया। प्रारंभ में डॉ.निशा बारले ने अतिथि परिचय दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ.श्रद्धा मिश्रा सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र ने किया तथा अभिलाषा श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।उक्त एफडीपी प्रोग्राम में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष,वरिष्ठ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक,क्रीड़ाधिकारी, ग्रंथपाल,कार्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में अन्य संस्थाओं के प्रतिभागी उपस्थित रहे।दिनांक 18.7.2025 शुक्रवार को वेतन निर्धारण विषय पर के के साहू, सहायक लेखाधिकारी का उदबोधन होगा।