रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोविड लाकडाउन में रियायत देते हुए सरकार ने शराब दूकान, बार एवं क्लब खोलने की सशर्त अनुमति दे है। आबकरी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कोरोना नियमो का पालन करते हुए शराब दूकान, रेस्टोरेंट बार एवं क्लब को रात 10 बजे तक संचालन की अनुमति दे दी गई है।
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राज्य की देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से नगद विक्रय की अनुमति होगी। विदेशी मदिरा के लिए होम डिलीवरी / पिक-अप व्यवस्था को यथावत रखा गया है।
विदेशी मदिरा दुकानों से होम डिलीवरी / पिक-अप व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। फुटकर मदिरा दुकानों / रेस्टोरेन्ट बार / क्लबों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
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बता दें कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण 5 प्रतिशत से नीचे आ गया है वहां के लिए शासन ने नियमों को शिथिल करते हुए कुछ बड़ी रियायतें दी है। वहीँ रायगढ़, सूरजपुर और जांजगीर चांपा जिले को छोड़कर 1 जून से होटल, बार एवं क्लब खोलने की सशर्त अनुमति देने के लिए कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया गया था।
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