सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार को करेगा बड़ी सुनवाई। देश का नाम इंडिया से भारत या हिंदुस्तान रखने की मांग की गयी है। इसके पीछे एक बहुत की महत्वपूर्ण कारण की याचिकाकर्ता ने कहा है की इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन उस दिन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के उपलब्ध न होने से सुनवाई 2 जून तक के लिए टाल दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद एक में इंडिया अर्थात भारत लिखा गया है। जिससे यह बात स्पष्ट है कि इंडिया अर्थात भारत ही राज्यों का संघ होगा। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि असल में संविधान में संशोधन करके इंडिया हटा दिया जाना चाहिये। जिससे देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखा जाना चाहिये। इस याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि देश को मूल और प्रमाणिक नाम से जाना जाना चाहिये। जो बेहतर होगा।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध भरने वाला होगा।