Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BIG BREAKING : राजधानी में बैंड-बाजा, बारात की अनुमति, नियमों का रखना होगा ध्यान
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsरायपुर

BIG BREAKING : राजधानी में बैंड-बाजा, बारात की अनुमति, नियमों का रखना होगा ध्यान

GrandNews
Last updated: 2021/06/15 at 10:39 PM
GrandNews
Share
3 Min Read
SHARE
BIG BREAKING : राजधानी में बैंड-बाजा, बारात की अनुमति, नियमों का रखना होगा ध्यान
BIG BREAKING : राजधानी में बैंड-बाजा, बारात की अनुमति, नियमों का रखना होगा ध्यान

रायपुर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद जिला प्रशासन ने शहर को अनलॉक कर दिया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जारी निर्देश के अनुसार प्रशासन ने सामाजिक कार्यक्रमों में धुमाल, बैंड की अनुमति दे दी है, लेकिन प्रशासन ने 10 बैंड वालों के साथ ही बैंड के लिए छूट दी है।

- Advertisement -

1. धुमाल / बास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी।
2. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बॉक्स जिनका
पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। 3. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जावेगा। केवल कार्यक्र के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक के लिए मान्य होगी।
4. जिस क्षेत्र में धुमाल / बास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा।
5. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों क पालन किया जाना होगा।
6. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। 7. धुमाल / ब्रास बैण्ड एवं बैंड पार्टी बजाते समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।8. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल / बास बैण्ड एवं बैंड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जावेगी।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
TAGGED: @RAIPUR, #छत्तीसगढ़, #रायपुर, BIG NEWS, CG LATEST UPDATE NEWS, CGLATESTNEWSUPDATE, cgnews, CGNEWSUPDATE, Chhattisgarh, GRAND NEWS
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CORONA BREAKING : प्रदेश में आज 609 नए कोरोना संक्रमित मरीज़ों की पुष्टि, 08 की मौत
Next Article विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हेल्पेज इंडिया की तरफ से गुगल मीट पर आयोजित कार्यक्रम से जुड़ीं राज्यपाल अनुसुइया उइके
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG Breaking : गौशाला में लगी भीषण आग, देखें वीडियो
Breaking News छत्तीसगढ़ रायपुर May 22, 2025
CG Breaking : रायपुर सहित 8 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण, CM साय और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दी बधाई
Breaking News छत्तीसगढ़ May 22, 2025
IPL 2025 GT vs LSG Live : लखनऊ ने गुजरात को दिया 236 रनों का लक्ष्य, मिचेल मार्श ने जड़ दिया शतक
Cricket खेल May 22, 2025
CG News : विकास और खुशहाली का दूसरा नाम है भाजपा सरकार, समाधान शिविर में सांसद बृजमोहन ने अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही के दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ May 22, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?