नई दिल्ली. बैंकों (Bank) के मर्जर की वजह से कई बदलाव हुए हैं. जिन बैंकों का मर्जर हुआ है, उनके अब आईएफएससी कोड (IFSC Code) बदल गए हैं. इसे देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने सभी पीएफ अकाउंट धारकों (Provident Fund Account) को अपने खाते को अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं.
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निजी और सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड की कटौती करता है. कर्मचारी आकस्मिक जरूरतों, बेरोजगार होने या फिर रिटायरमेंट पर इसके पैसे निकाल सकता है. यह सभी काम ईपीएफओ ने ऑनलाइन कर दिए हैं. लेकिन बैंकों के आईएफएससी कोड बदल जाने की वजह से ईपीएफओ में ऑनलाइन क्लेम जमा नहीं हो पा रहे थे. लिहाजा, ईपीएफओ अब कर्मचारियों से उनके खातों को अपडेट करने के लिए कह रहा है.
इन बैंकों के खाताधारकों को करना होगा अकाउंट अपडेट
ईपीएफओ द्वारा जारी सूचना के मुताबिक आंध्र बैंक(Andhra Bank), सिंडिकेट बैंक(Syndicate Bank), ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce), इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India), कॉर्पाेरेशन बैंक (Corporation Bank) का आईएफएससी कोड (IFSC Code) अमान्य हो गया है. यदि पीएफ अकाउंट में इन बैंकों के खाते लिंक हैं तो मेंबर ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकता है. ऑनलाइन क्लेम करने के लिए उसे पीएफ अकाउंट में बैंक डिटेल को अपडेट करना होगा.
अगर एंप्लॉयर अप्रूव न करें तो यह प्रोसेस करें
अगर आपका एंप्लॉयर बैंक डिटेल्स अपडेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं दे रहा है तो सबसे पहले आप कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात करें. अगर फिर भी डिटेल्स अप्रूव होने में ज्यादा वक्त लग रहा है तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करें. अगर इसके बावजूद कंपनी की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा तो फिर EPF Grievance पर शिकायत करें।