रायपुर। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद 17 शर्तों के साथ रायपुर जिले में पूजा एवं धार्मिक स्थलों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने आज शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।
आदेश के मुताबिक पूजा एवं धार्मिक स्थलों के प्रवेश व्दार पर सेनिटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। मास्क लगाए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। एक समय में अधिकतम 5 को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंशिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। कतार में रहने वालों को 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा। मूर्ति व धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल पर बड़ी सभाएं व मंडली कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा।