सूरजपुर। जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकारणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए कार्यालयीन आदेश 14 जून 2021 के माध्यम से दुकानों, गतिविधियों को प्रतिबंध से छुट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। कार्यालयीन आदेश 10जून 2021 की कुछ कण्डिकाओं में आंशिक संशोधन करते हुए जिला-सूरजपुर अंतर्गत कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह आदेश प्रसारित किया हैं।
जिसमें आदेश की कण्डिका क्रमांक 2 में संशोधन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम निवसा गृह एवं होटल, मैरिज हॉल में कोविड -19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक/40-3/2020-डी.एस.1 (ए), दिनाँक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्यिों को कोराना (कोविड-19) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अन्त्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु सम्बन्धी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि कण्डिका क्रमांक 3 में सशोधन करते हुए दुकानो, गतिविधियों के संचालन पर रविवार को लगाया गया प्रतिबंध समाप्त किया गया है। उक्त आदेश की शेष कण्डिकाएॅ यथावत् रहेगी।