केंद्रीय आदेश के मुताबिक 30 जून तक कंटेनमेंट जोन को अनलाॅक नहीं किया जाना है, लेकिन प्रक्रिया के तहत राहत दिया जा सकता है। यह मियाद दो दिन बाद समाप्त होने जा रही है। इससे पहले राजधानी रायपुर में संडे अनलाॅक कर बड़ी राहत दी गई है, तो अब दुर्ग जिले में यह आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही प्रतिदिन समय सीमा शाम 7 बजे को बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया गया है।
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का आतंक यह था कि परिस्थितियां आज भी सामान्य नहीं हो पाईं हैं। अब भी प्रदेश में प्रतिदिन 200 के करीब मरीजों के मिलने का क्रम जारी है, तो औसतन 10 लोगों की मौत भी हो ही रही है। हालांकि पूरे प्रदेश में यह स्थिति नहीं है। दूसरी लहर में सर्वाधिक प्रभावित राजधानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और बेमेतरा जिले में एकदम से मरीजों की संख्या जहां कम हो गई है, वहीं मौते भी थम गईं हैं।
हालात को देखते हुए रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने जहां रविवार को भी अनलाॅक करने का आदेश दे दिया, वहीं समय सीमा शाम 7 से बढ़ाकर रात 8 बजे कर दी है। रायपुर में रविवार को बाजार तो खुला, पर जिस तरह की भगदड़ का खौफ था, नहीं देखा गया जिसकी वजह से दुर्ग जिला कलेक्टर ने भी अब संडे अनलाॅक करने का फैसला लिया है।
इन पर पाबंद जारी रहेगा
- शहर के स्विमिंग पूल, वाटर पार्, सिनेमा हॉल, थियटर सब बंद रहेगे।
- सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक,धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- सभी रिसोर्ट, सास्कृतिक एवं पर्यटक स्थल जैसे शहीद पार्क सेक्टर-5 और मैत्री गार्डन अभी आम लोगों के लिए बंद रहेगे।
यह छूट मिलती रहेगी
- जिला प्रशासन ने नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कामर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलेंगे।
- सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, आनाज की सभी तरह की दुकानें और मार्केट खुलेंगे।
- पान के ठेले, गुपचुप चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की भी दुकानें खुलेंगी।
- शहर में सभी तरह के शोरुम, क्लब,शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क, और जिम खुलेंगे।
- लड़के या लड़की के घर पर फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 10 की जगह 50 लोगों की अनुमति के तहत कार्यक्रम हो सकेंगा।
- रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। सिटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।
- थोक माल, वेयर हाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अन लोडिंग की अनुमति निर्धारित समय के लिए रहेगी।