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CG UNLOCK BREAKING : प्रदेश का यह जिला पूरी तरह अनलॉक, नाइट कर्फ्यू खत्म, पहले की तरह पूरे समय खुली रहेंगी दुकानें, आदेश जारी 

Poonam Shukla
Last updated: 2021/07/20 at 6:20 PM
Poonam Shukla
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Contents
कलेक्टर दुर्ग का यह आदेशदेखें आदेश
CG UNLOCK BREAKING : प्रदेश का यह जिला पूरी तरह अनलॉक, नाइट कर्फ्यू खत्म, पहले की तरह पूरे समय खुली रहेंगी दुकानें, आदेश जारी 
CG UNLOCK BREAKING : प्रदेश का यह जिला पूरी तरह अनलॉक, नाइट कर्फ्यू खत्म, पहले की तरह पूरे समय खुली रहेंगी दुकानें, आदेश जारी

 

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दुर्ग। दुर्ग जिला अब पूरी तरह अनलॉक हो चुका है इसका आदेश आज कलक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने जारी किया है। आज से सभी बाजार व दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गर्ई हैं। वही इस बीच थियेटर और क्लब पार्क भी खोले जा सकेंगे। सभी दुकाने रात 8 बजे तक खुल रही थी, आदेश के मुताबिक उसे सामान्य समय तक कर दिया गया है। यानी कि अब व्यापारी अपने टाइम पर दुकान खोल सकेंगे और बंद कर सकेंगे। वहीं लंबे समय से बंद चौपाटी को खोलने का आदेश। जारी ।

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कलेक्टर दुर्ग का यह आदेश

जिले में वैवाहिक कार्यक्रम, होटल / रेस्टोरेंट में हाउस डायनिंग और होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट-बार क्लब, राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सेवाएं व थोक माल / वेअरहाउस / कार्गो / फल / सब्जी की लोडिंग / अन-लोडिंग अपने सामान्य समय पर की जाएगी।

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प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, मदिरा दुकान, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रथालय रविवार सहित सभी दिन में उनके तय समय पर खोले जा सकेगें।

सभी ग्रथालय का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के साथ और कोविड-19 टीके के दोनों डोज ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए, पहले आओ, पहले पाओ के नियम अनुसार किया जा सकेगा।

सभी वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल / थिएटर, स्विमिंग पूल और सामूहिक स्थल आम जनता के लिए उनके तय समय पर खोले जा सकेंगें।

सिनेमा हॉल / थिएटर का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकेगा। संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान और नगरीय निकाय / विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगें।

भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

देखें आदेश

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