दिल्ली। कर्नाटक की राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके”दलित”शब्द के किसी भी तरह के उपयोग पर रोक लगा दी है। ऐसा करने वाला वहयह राज्य देश का पहला राज्य है।
अब नये आदेश के बाद कर्नाटक के सभी सरकारी विभागों में अब किसी भी तरह से ‘दलित’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दरअसल, देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों को ‘दलित’ कहकर ही संबोधित किया जाता है लेकिन कर्नाटक की राज्य सरकार ने बकायदा एक सर्कुलर जारी करके इस शब्द के किसी भी तरह के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब किसी विभाग में इसका प्रयोग नहीं होगा।राज्य सरकार ने अपने सर्कुलर में कहा है कि संविधान में अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित जातियों के लोगों के लिए अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट और अन्य भारतीय भाषाओं में उसका उचित अनुवाद दिया गया है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए इन्हीं अनुवादों का उपयोग भविष्य में किया जाए। इस सर्कुलर को केंद्र सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का हवाला देते हुए जारी किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये निर्देश जारी किए थे।