रायपुर। राजधानी में गणेशोत्सव को लेकर रायपुर अपर कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कोरोना के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव आयोजन के निर्देश दिए गए है।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए रायपुर अपर कलेक्टर ने गणेशोत्सव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पंडालों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई तय कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक पंडाल में अब 4 फीट के बप्पा की स्थापना की जा सकती है। वहीँ मूर्ति स्थापना वाले पंडालों की उचाई 15 फीट और 15 फ़ीट चौड़ाई तय की गई है।
इस बार भी गणेशोत्सव में स्थापना और विसर्जन के उत्सव को सादगी से करने का निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान भीड़ जुटाने वाले आयोजन पर पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन ने आयोजकों के लिए 26 तरीके से गाइडलाइन जारी किये हैं, जिसका इस्तेमाल किये बगैर गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं किया जा सकेगा। अपर कलेक्टर से जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी आयोजक शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन