जहरीली शराब से हुई मौतों ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। जिसकी वजह से आज मध्यप्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी कैबिनेट ने एक नए कानून पर मुहर लगा दी है। जिसके मुताबिक जहरीली शराब बेचने वालों को अब सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा।
भोपाल। प्रदेश सरकार ने जहरीली शराब बेचने वालों के लिए कानून लेकर आई है। मध्यप्रदेश कैबिनेट में आज नए कानून बनाए गए है। नए कानून के अनुसार अब जहरीली शराब बेचने वालों को अब आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा तक सुनाया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट (Madhya Pradesh Cabinet) ने आज अमानक और जहरीली शराब (Poisonous Liquor) के निर्माण बिक्री को लेकर आबकारी कानून (Excise Law) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन के बाद अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों को फांसी और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। इसे लेकर आज कैबिनेट बैठक में सुझावों के लिए पेश किया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई।
विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे विधानसभा के पटल पर रखकर कानून की शक्ल दे दी जाएगी। 9 अगस्त से मध्यप्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। फिलहाल अभी जो कानून मौजूद था, उसमें अनुपयुक्त मदिरा विक्रय का दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल का कारावास, स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने पर 2 साल का कारावास और मृत्यु के मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती थी। वहीं 2 या उससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती थी।
जहरीली शराब से लगातार हो रही है लोगों की मौत
हाल ही में मध्यप्रदेश में अलग-अलग मामलों में जहरीली और अमानक शराब पीकर लोगों की मौत हुई थी। अक्टूबर 2020 में उज्जैन में 14, जनवरी 2021 में मुरैना में 12, बीते कुछ दिनों में मंदसौर में 6, खंडवा में 4 और इंदौर में 4 लोगों की मौत हुई थी।
बोतलों पर लगेगा क्यूआर कोड
मध्यप्रदेश सरकार ने शराब की तस्करी और उसका अवैध कारोबार रोकने के लक्ष्य से शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानक युक्त क्यूआर कोड वाले होलोग्राम लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।