कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हाल ही में ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ था और कुछ समय के लिए ब्लू टिक भी हट गया था जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार संसद में बोलने नहीं देती है और सोशल मीडिया पर कुछ बोलने पर अकाउंट ब्लॉक करा देती है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसमें ट्विटर के लोगो को रस्सियों से बांधा गया है और कैप्शन लिखा है ‘डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी’।
राहुल ने किया पॉस्को एक्ट का उल्लंघन
ट्विटर के साथ चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की मांग की है। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस संबंध में चिट्ठी लिखा है।
We have received a complaint regarding the uploading of a video on Instagram which revealed the identity of the parents (of a minor girl raped-murdered in Nangal, Delhi). We wrote to Instagram to take corrective action: NCPCR Chief Priyank Kanoongo to ANI
(File photo) pic.twitter.com/t8HOpP0uyQ
— ANI (@ANI) August 13, 2021
मामले में सख्त बाल आयोग
आयोग ने फेसबुक से कहा कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर वह उचित कार्रवाई करे क्योंकि जो वीडियो डाला गया है वह किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। उसने कहा कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाया जाए। NCPCR का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है।