नई दिल्ली: चेक के जरिए पेमेंट करने जा रहे हैं तो अब थोड़ा संभलकर रहिएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है। ये बदलाव इस महीने की शुरुआत यानी 1 अगस्त, 2021 से ही लागू हो चुके हैं। इसलिए अगर आप चेक से पेमेंट करने जा रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है, वरना आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है।
यह है नया नियम
RBI ने अब 24 घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा को जारी रखने का फैसला किया है। जिसका असर आपके चेक पेमेंट करने के तरीके पर पड़ेगा। पहले किसी भी चेक को क्लियर होने में 2 दिन का वक्त लगता था, लेकिन इस नियम के बाद 2 दिन का वक्त नहीं लगेगा। मतलब ये कि आपके चेक डालते ही तुरंत ही वो अमाउंट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा रखना होगा, ताकि वो चेक क्लियर हो सके।
तो लगेगी पेनाल्टी
अगर आप ये सोचकर आज चेक दे रहे हैं कि कल आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे तो आपका चेक बाउंस हो सकता है और आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए चेक जारी करते समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करें तभी चेक जारी करें।
छुट्टी के दिन भी क्लियर होंगे चेक
रिजर्व बैंक ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है। ये नियम सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में लागू होगा। इस नए नियम के तहत अब छुट्टी के दिन भी आपका चेक क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसे में अब आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब शनिवार को जारी किया गया चेक रविवार को भी क्लियर होगा।