रायपुर। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संशोधित निर्देशों के अनुसार, जिन यात्रियों को COVID-19 टीकाकरण की दो खुराकें मिली हैं, उन्हें RTPCR परीक्षण की आवश्यकता से छूट दी गई है।
जिन्हे नहीं लगा है दोनों डोज़
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इस संदर्भ में पत्र जारी किया गया है। जिन यात्रियों ने दोनों ही टीकाकरण नहीं कराया है उन यात्रियों को हवाई यात्रा से 96 घंटे पहले लिए गए परीक्षण की नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। पूर्व में जारी अन्य शेष निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।