मुंबई। आर्यन खान की जमानत खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को आर्यन को बेल मिल जाएगी पर उनकी उम्मीदों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद न्यायाधीश वीवी पाटील ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनडीपीएस की विशेष अदालत बुधवार को शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना चुकी है।
कोर्ट पहुंचे आर्यन खान के वकील
आर्यन खान केस को देख रहे सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, वकील सतीश मानशिंदे और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट पहुंचे हुए थे। उनके अलावा जूनियर वकील भी स्पेशल NDPS कोर्ट में थे। सीनियर वकील अमित देसाई आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं।
Drugs on cruise ship case | Mumbai’s Special NDPS Court rejects bail applications of Aryan Khan, Arbaaz Merchant and Munmun Dhamecha pic.twitter.com/Zww2mANkUB
— ANI (@ANI) October 20, 2021
फैसला सुनाने के लिए जज ने मांगा था पांच दिन का वक्त
जज वीवी पाटिल ने 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए पांच दिन का वक्त लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड नहीं बढ़ाई।