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ARYAN KHAN CASE : जेल में ही कटेगी आर्यन खान की एक और रात, जानिये क्या है वजह 

Neeraj Gupta
Last updated: 2021/10/29 at 2:23 PM
Neeraj Gupta
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3 Min Read
ARYAN KHAN CASE : जेल में ही कटेगी आर्यन खान की एक और रात, जानिये क्या है वजह 
ARYAN KHAN CASE : जेल में ही कटेगी आर्यन खान की एक और रात, जानिये क्या है वजह 
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Contents
जूही चावला बनीं गारंटर घर पर जश्न की थी तैयारी शर्तों पर मिली जमानत
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ARYAN KHAN CASE : जेल में ही कटेगी आर्यन खान की एक और रात, जानिये क्या है वजह 
 

ग्रैंड न्यूज़ डेस्क। हाई कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिलने और फिर आज एनडीपीएस कोर्ट में प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात जेल में ही काटनी पड़ेगी। ऑर्थर रोड जेल में निर्धारित समय तक कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचने की वजह से आर्यन खान की रिहाई नहीं हो पाई है। अब शनिवार सुबह उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद है।

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क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके वकीलों ने जमानतदार जूही चावला के साथ (एनडीपीएस) कोर्ट में औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद विशेष अदालत ने रिहाई के दस्तावेज जारी किए। इसे शाम 5:30 तक जेल अधीक्षक के सामने पेश करना था। जेल अधिकारियों ने कुछ और वक्त तक इसका इंतजार किया, लेकिन शाहरुख की लीगल टीम ऑर्डर लेकर नहीं पहुंच पाई।

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जूही चावला बनीं गारंटर

आर्यन खान की जमानतदार जूही चावला बनीं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वह आर्यन को बचपन से जानती हैं। शाहरुख खान के वकील ने कहा कि जूही चावला बचपन से ही आर्यन खान को जानती हैं दोनों के परिवारिक और प्रोफेशनल रिश्ते हैं।

घर पर जश्न की थी तैयारी 

शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर उनके फैन्स बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। आर्यन की रिहाई नहीं होने से इन्हें निराशा हाथ लगी। इससे पहले गुरुवार को जब हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दी तो मन्नत के बाहर शाहरुख के फैन्स से आतिशबाजी की थी। खुद शाहरुख की वकीलों के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर सामने आई थी।

 

शर्तों पर मिली जमानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ने का आदेश दिया। जस्टिस एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार को फैसले के पांच पन्नों के प्रभावी अंश की प्रति पर हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्यन विशेष अदालत की मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं और हर शुक्रवार को उन्हें एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।

TAGGED: #National News, ARYAN KHAN CASE, BIG NEWS, GRAND NEWS
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