नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की हाल ही में प्रकाशित किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या-नेशनहुड इन ऑवर टाइम्स’ के खिलाफ हिन्दू सेना ने पटियाला कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में किताब के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री में रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इस पर पटियाला कोर्ट ने एकतरफा फैसला दिए जाने से इंकार कर दिया है।
नई दिल्ली पटियाला कोर्ट का इस मामले में कहना है कि लेखक को ‘अभिव्यक्ति का अधिकार’ है, वहीं प्रकाशक को प्रकाशन का अधिकार है। इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। वहीं पटियाला कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता चाहें, तो किताब में उल्लेखित बातों का खंडन प्रकाशित करा सकता है और विरोध में प्रचार भी कर सकता है।
हिंदुत्व की ISIS और बोको हरम से तुलना
विदित है कि कांग्रेस नेता ने ‘सनराइज ओवर अयोध्या-नेशनहुड इन ऑवर टाइम्स’ नामक किताब लिखा है, जिसमें खुर्शीद ने हिंदुत्व की ISIS और बोको हरम से तुलना की है। इस बात को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है, तो खुर्शीद के खिलाफ केस भी दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन पटियाला कोर्ट में दाखिल याचिका पर जो फैसला आया है, उससे हिन्दू सेना में निराशा घर कर गई है।
अभिव्यक्ति का है अधिकार
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस मामले को लेकर अदालत में याचिका दायर की है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश प्रीति परेवा ने याचिका की विचारणीयता पर जिरह के लिए 18 नवंबर की तिथि तय की। इससे पहले न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत की राय में, पहली नजर में या ऐसा कोई अप्रत्याशित मामला नहीं बनता है जिसमें एकतरफा अंतरिम आदेश दिया जाए। इसलिए एकतरफा अंतरिम आदेश के अनुरोध को इस चरण में खारिज किया जाता है।’’ अदालत ने कहा कि लेखक और प्रकाशक को किताब लिखने तथा प्रकाशित करने का अधिकार है।