ग्रैंड न्यूज़ डेस्क। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही(GPM) जिले में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में युवक को उम्र कैद की सजा मिली है। युवक ने 10वीं की छात्रा को जंगल में ले जाकर अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने वारदात के 20 महीने बाद अपना फैसला सुनाया है।
दरअसल, 03 मार्च 2020 को मरवाही थाना क्षेत्र के जल्दा गांव में नाबालिग अपने नाना के घर शादी समारोह में शामिल होने आई थी। वह शाम को करीब 6 बजे अपने घर के बाहर अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। उसी दौरान हेमंत सिंह पिता लाल सिंह पोटटाम और एक अन्य नाबालिग आरोपी उसे जंगल की तरफ उठाकर ले गए थे। इसके बाद दोनों ने जंगल में ही बारी-बारी से उसके साथ रेप किया था।
सहेली ने दी घरवालों को सुचना
पीड़िता के घरवालों को इस बात की जानकारी तब लगी थी, जब उसके साथ खेल रही उसके सहेली ने उन्हें इस बात की सूचना दी थी। जिसके बाद घरवाले जब जंगल की ओर गए तब नाबालिग वहीं जंगल में पड़ी मिली थी। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से भाग निकले थे। पीड़ित के बयान के आधार पर हेमंत सिंह और एक नाबालिग के खिलाफ मरवाही थाने में केस दर्ज हुआ था।
मरते दम तक सुनाई जेल में रहने की सजा
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 366ए, 376डी और पास्को एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया था। दोनों को अगले दिन ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। अब मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक हेमंत को धारा 363 के तहत 3 साल तक जेल में रहने की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 10 साल जेल और 2 हजार जुर्माना। इसके अलावा पास्को एक्ट के तहत हेमंत को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है।