रायपुर। देश समेत प्रदेश में कोरोना फिर से अपने पैर पसारने लगा है। जिसके चलते राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। जिन जिलों में पॉजेटिविट रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है। उन जिलों में नाइट कर्फ्यू (night curfue ) लगाने का आदेश जारी कर दिया जायेगा। ये नाईट कर्फ्यू (night curfue) रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक होगा।
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छत्तीसगढ़ में अभी सिर्फ दो ही जिले हैं जो चार के करीब या चार से ज्यादा है। रायपुर में पॉजेटिविटी रेट 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है, जबकि दुर्ग का पॉजेटिविटी रेट 4 के आसपास है। लिहाजा रायपुर (raipur ) में नाईट कर्फ्यू (night curfue) का आदेश जारी हो सकता है। वहीं दुर्ग (durg) में भी कड़े प्रतिबंध लागू किये जा सकते हैं। 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट वाले जिले मसलन रायपुर में स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पुल और अन्य सार्वजनिक जगहों को प्रतिबंधित किया गया है। मास्क अब बाजार, दुकानों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनिवार्य होगा।
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वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं। सरकारी कर्मचारियों को भीड़भाड़ वाला ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन से बचने को कहा गया है। अन्य जिलों की की बात करें तो रैली, भीड़, बड़े आयोजन जिसमें समाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के साथ-साथ खेलकूद के आयोजन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गयाहै कि वो निजी अस्पताल संचालक, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर कोरोना के संदर्भ में विचार करें। साथ ही कोरोना को लेकर भ्रामक खबरों से भी बचने को कहा गया है।
वहीं कलेक्टर व एसपी को चैंबर आफ कामर्स, मॉल संचालकों, होलेसेलर, सिनेमा व थियेटर मालिक, होटल व रेस्टोरेंट संचालकों से भी चर्चा करने को कहा गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो कोशिश करें कि 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट ना जाये। वहीं आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर भी सख्ती के निर्देश दिये गयेहैं। रेल यात्रियों की रेंडमली टेस्ट करने और माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने के भी जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं।
सभी जिलों के लिए जारी हो सकते है यह निर्देश
सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि के सामूहिक आयोजनों आदि पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
राज्य के सभी हवाई अड्डों पर RTPCR अनिवार्य
सीमाओं और सभी रेलवे स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग
जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक समझे जाने पर माइक्रो- या मिनी-कंटेनमेंट जोन बनाना।
अस्पताल के बिस्तरों, दवाओं के स्टॉक, पीएसए संयंत्रों, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर दैनिक रिपोर्टिंग।
मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सख्त चालान।
नाईट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इसके अलावा यहां सभी स्लूक और आंगनबड़ी केंद्र भी बंद करने के निर्देश जारी किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा उन जिलों में सभी पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और इस तरह की अन्य जगहों को भी बंद कर दिया जाएगा।