रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य में लापरवाही बरतने पर पर 120 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है।
6 घंटे के भीतर देनी होगी जानकारी
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटीव मरीज की जानकारी होने के 6 घंटे के भीतर क्वारेनटाईन एवं सेंपलिंग का कार्य किया जाना है। इस कार्य के लिए
इन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होंने आदेश के तहत न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में उपस्थिति नहीं दी गई है और न ही सौंपे गए दायित्व का निर्वहन किया। उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस कृत्य से आपदा प्रबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। कलेक्टर ने इसी तरह होम आइसोलेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अभनपुर की काउंसलर श्रीमती गरिमा साहू को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अनुपस्थिति अवधि कटेगा वेतन
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अनुशासनहीनता एवं आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्यों न अनुपस्थिति अवधि की वेतन कटौती करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ की जाये? उन्होंने इन अधिकारियों कर्मचारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया है कि न्यू सर्किट हाउस रायपुर स्थित ऑडिटोरियम में तत्काल टीम हेड के समक्ष उपस्थित हों तथा कारण बताओ नोटिस का जबाव तीन दिवस के भीतर नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें । निर्धारित समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने या जबाव संतोषप्रद नहीं होने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं एपीडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा 120 अधिकारीयों-कर्मचारियों को कुछ इस तरह का शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है :
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