Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BREAKING : राजधानी के टाटीबंध स्थित श्रीराम लोट्स वैली हुआ कंटेंटमेंट जोन घोषित, सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध…
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking NewsGrand Newsछत्तीसगढ़

BREAKING : राजधानी के टाटीबंध स्थित श्रीराम लोट्स वैली हुआ कंटेंटमेंट जोन घोषित, सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध…

Poonam Shukla
Last updated: 2020/06/17 at 2:06 PM
Poonam Shukla
Share
3 Min Read
SHARE

रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर मे नगर पालिक निगम अन्तर्गत श्रीराम लोट्स वैली,टाटीबंध में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने श्रीराम लोट्स वैली, टाटीबंध के पश्चिम,पूर्व और दक्षिण में श्रीराम लोट्स वैली के स्थायी बाउंड्रीवाल और उत्तर में श्री स्वामी नायडू का मकान के पास को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है।

- Advertisement -

आने जाने के लिए 1 ही रास्ता होगा –

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।

- Advertisement -

आवश्यक स्तिथि पर लेनी होगी अनुमति –

- Advertisement -

प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article अच्छी खबर: कोरोना दहशत के बीच छत्तीसगढ़ की इस योजना ने दिखाई बच्चों को नई राह, आप भी जुड़िए
Next Article जब देश में इंटरनेट ही सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है तो ऑनलाइन स्टडीज और डिजिटल पेमेंट कैसे हो पाएंगी? जवाब दे सरकार – प्रकाशपुंज पांडेय
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS: 29 मई से 12 जून तक कबीरधाम में चलेगा ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’
Grand News कवर्धा छत्तीसगढ़ May 25, 2025
CRIME NEWS : बेटा अपनी ही मां के साथ बना रहा था शारीरिक संबंध, बेटी ने देखा तो ले ली जान 
Mumbai क्राइम महाराष्ट्र May 25, 2025
CG NEWS: आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई – – 10 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त
Grand News छत्तीसगढ़ राजनांदगांव May 25, 2025
CG NEWS: भोरमदेव कॉरिडोर से पर्यटन विकास को मिलेगी नई पहचान : नीलू शर्मा
Grand News कवर्धा छत्तीसगढ़ May 25, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?