सरकार government ने स्टार्टअप startup के लिए कंपनी में किए गए कर्ज निवेश को इक्विटी शेयरों Equity share में बदलने की समयसीमा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। सरकार के इस फैसले से उभरते उद्यमियों को कोरोना महामारी के प्रभाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) Department of Promotion of Industry and Internal Trade के एक परिपत्र से यह जानकारी मिली है।
निवेशक स्टार्टअप startup में कर सकता है निवेश
अब तक परिर्वतीय नोट्स को इन्हें जारी करने की तारीख से 5 साल तक इक्विटी शेयरों में बदलने की अनुमति थी। अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। कोई निवेशक स्टार्टअप में परिवर्तनीय नोट के जरिये निवेश कर सकता है, जो एक प्रकार का बांड/कर्ज उत्पाद होता है।
निवेशक मांग सकता है Equity share
इस निवेश में निवेशक को यह विकल्प दिया जाता है कि अगर स्टार्टअप कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहता या भविष्य में वह प्रदर्शन के मोर्चे पर कोई लक्ष्य हासिल करती है, तो निवेशक उससे अपने निवेश के एवज पर कंपनी के इक्विटी शेयर जारी करने को कह सकता है।
10 साल में बदल सकेंगे शेयर में
स्टार्टअप कंपनी द्वारा कर्ज के रूप में मिले धन के एवज में परिवर्तनीय नोट जारी किया जाता है। धारक के विकल्प के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है या फिर इसे स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है। अब इन नोट को जारी करने की तारीख से 10 साल के दौरान इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा।