जगदलपुर ऑफिस डेस्क :- उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में ठगी एवं धोखाधड़ी के दो मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। जिस पर उमनि. एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री जितेन्द्र सिंह मीणा व अति0 पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में अलग-अलग टीम गठित किया गया।
ज्ञात हो कि दिनांक 28.10.2021 को प्रार्थिया सरिता सोनी द्वारा थाना आकर लिखित में रिपोर्ट दज कराया कि वर्ष 2017 में पुलिस विभाग में आरक्षक की भर्ती निकलने पर अपनी सहेली रत्ना कष्यप शारीरिक परीक्षा दिलाये थे इसी दौरान रत्ना के माध्यम से अजय कुमार कंवर से मुलाकात हुआ जो स्वयं को सब इस्पेक्टर बताकर हमारी आरक्षक में नौकरी लगाने के नाम से मेरे घर पनारापारा में आकर 02 लाख रूपये व रत्ना से 01 लाख नगदी लेकर गया व पुनः घर आकर मांग कर 01-01 लाख रूपये नगदी लेकर गया इस दौरान वो सब इंस्पेक्टर का वर्दी पहनकर घर पर आया था और जब आरक्षक भर्ती निरस्त होने के बाद हमारे द्वारा पैसा वापस करने कहने पर पैसा वापस नही किया आज कल में दुंगा कहकर पिछले 04 सालो से झुठ बोलकर घुमा रहा है।
प्रार्थिया ने आरोपी के खिलाफ रकम 5,00000/-रूपये का ठगी करने कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अप0क्र0 336/2021 धारा-409,420 भा.द.वि का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान आरोपी का पता कोरबा में होना जानकारी मिलने पर टीम रवाना किया गया। जहॉ पर आरोपी अजय कुमार कंवर की पतासाजी कर पुलिस हिरासत में लेकर आरोपी अजय कुमार कंवर पिता अदालत सिंह कंवर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पुछेली पोस्ट सोठी थाना बम्हनीडीही जिला-जॉजगीर चांपा छ.ग. हाल पता षांती नगर जांजगीर मकान नंबर 358/4/एल थाना कोतवाली जिला जॉजगीर ने अपने मेमोरण्डम में पीडितो से कुल 05 लाख नगदी पैसे लेने की बात स्वीकार किया गया है। आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर लिये पैसो से खरीदी किये कार मारूती कार क्रमांक-CG11-AY1262 को जप्त कर विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रार्थी योगेश कुमार राठौर निवासी एपीटीएस लालबाग जगदलपुर ने वर्ष 2019 में फेसबुक पर सोनल गोयल नाम की लड़की ने परिचय कर, अपने पिताजी के ईलाज करवाने के नाम पर रूपये मांगने पर विश्वास में आकर उसके द्वारा मांगे गये रूपये को फोन पे एवं गुगल पे एवं यु0पी0आई0 के माध्यम से रकम 2,60,000/-रूपया डाला और ठगी होने के अंदेशा पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने पर अपराध क्रमांक-90/2020 धारा 420 भादवि0 पंजीबद्ध कर, अनुसंधान में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन में विवेचना दौरान सायबर सेल के माध्यम से संदेही के आईपी एडेªस के आधार पर आई0डी0 में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर की जानकारी एवं कैफ डिटेल प्राप्त कर, संदेही का लोकेशन रतनपुर बिलासपुर होना पता चला। जिस पर टीम तत्काल रवाना किया गया। जहॉ पर टीम द्वारा डिटेल के आधार पर खाता धारक मोहम्मद सकलैन रजा पिता मोहम्मद ताज रिजवी उम्र 29 साल निवासी रतनपुर बिलासपुर का होना पता चला एवं उक्त व्यक्ति के नाम से दर्ज एटीएम कार्ड से पैसे आहरित हुए है,
प्राप्त जानकारी के आधार पर तस्दीक एवं पतासाजी क आरोपी मोहम्मद सकलैन रजा को हिरासत में लेकर पुछताछ पर मेमोरण्डम में बताया कि पैसे की जरूरत होने से पैसे कमाने का सोचा और फेसबुक में सोनल गोयल उर्फ रोशी अग्रवाल के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी लड़की के नाम से बनाकर अंजान लड़को को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती कर अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर किसी ना किसी बहाने से पैसे की डिमांड कर रूपये अपने खाते में मंगा लेता था
और लड़की की आवाज में बात करने वाले एप्लीकेशन की मदद से बात कर उससे नजदीकिया बढ़ाकर लड़की मामले में झुठी रिपोर्ट में फंसाने व प्रार्थी को मर जाने तथा प्रार्थी का नौकरी खा देने की धमकी देकर ब्लैकमैलिंग करके प्रार्थी से 2 लाख 60 हजार रूपये लेने एवं पैसे को अपने ऐशो आराम में खर्च करना बताया। आरोपी के कब्जे से नगदी रकम 20,000/-रूपये जप्त किया गया। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी-
1.अजय कुमार कंवर पिता अदालत सिंह कंवर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पुछेली पोस्ट सोठी थाना बम्हनीडीही जिला-जॉजगीर चांपा छ.ग. हाल पता षांती नगर जांजगीर मकान नंबर 358/4/एल थाना कोतवाली जिला जॉजगीर
बरामद मारूती कार क्रमांक- CG11-AY1262
2.मोहम्मद सकलैन रजा पिता मोहम्मद ताज रिजवी उम्र 29 साल निवासी रतनपुर बिलासपुर
बरामद- नगदी रकम 20,000/-रूपये
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस अधिकारी:-
निरीक्षक एमन साहू, उपनिरीक्षक होरीलाल नाविक, संजय वट्टी हमराह स्टाफ प्रआर0 चोवादास गेदले व नकुल नरेटी आरक्षक गौतम सिन्हा।