रायपुर। राज्य शासन ने पुरानी पेंशन योजना लागू (old pension scheme implemented) करने के परिपेक्ष्य में नवीन अंशदायाी पेंशन योजना अंतर्गत की जारी रही 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को बंद करने का आदेश जारी किया है। अब कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के नियम अनुसार मूल वेतन का 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि में कटोती की जाये। राज्य सरकार द्वारा नई पेंशन योजना के तहत 2004 के बाद जिन कर्मचारियों के वेतन से हर महीने कटौती की जा रही थी, उसे बंद करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
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