Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: आपका एरिया कन्टेनमेंट जोन में तो नहीं ? जानिए इस खबर से…
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsछत्तीसगढ़रायपुर

आपका एरिया कन्टेनमेंट जोन में तो नहीं ? जानिए इस खबर से…

GrandNews
Last updated: 2020/06/23 at 12:45 PM
GrandNews
Share
3 Min Read
SHARE

रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर मे नगर पंचायत अभनपुर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक-14,उरला थाना अभनपुर में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।अपर कलेक्टर ने पूर्व में रानू राठी का दुकान एवं राठी राइस मिल के पास,पश्चिम में राधा कृष्ण मंदिर,उत्तर में अटल चौक और दक्षिण में सरस्वती शिशु मंदिर उरला को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है।

- Advertisement -

कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

- Advertisement -
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article दो दिवसीय दौरे पर मरवाही पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़
Next Article नवविवाहित युवती ने बंद कमरे में खुद को किया आग के हवाले, इलाज के दौरान हुई मौत, कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

GRAND NEWS : छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने एक कदम बढ़ाया सेवा कार्य की ओर, अध्यक्ष सतीश थोरानी ने कई जगहों पर प्याऊ का किया शुभारंभ
Grand News May 10, 2025
BIG BREAKING : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, भारत में कई जगहों पर ड्रोन से किया गया अटैक, सीजफायर का किया उल्लंघन
Breaking News May 10, 2025
CG BREAKING : शासकीय निर्देशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई, पंचायत सचिव भुनेश्वर सिंह पैकरा निलंबित
CG BREAKING: मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित, आदेश जारी
Breaking News छत्तीसगढ़ May 10, 2025
CG News:राजभवन में आयोजित हुई सर्वधर्म सभा
Grand News छत्तीसगढ़ May 10, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?