भाटापारा। हृदयघात से एक व्यक्ति की मृत्यु को कोरोना वायरस से मृत्यु होने की झूठी एवम भ्रामक सूचना टोल फ्री नंबर 104 में देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बलौदा बाजार भाटापारा जिले के सुहेला थाना में अपराध दर्ज किया गया है। खबर है कि भाटापारा के सुहेला थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस का भ्रामक अफवाह फैलाने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 505 (1) (ख), 188 IPC, धारा 03 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने माना कि आरोपी योगेश वर्मा के इस कृत्य के कारण सुहेला क्षेत्र के जनमानस में कोरोना वायरस से मृत्यु होने की भ्रामक, झूठी अफवाह फैल गयी।