नई दिल्ली
GST taxpayers: सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी रिटर्न 3बी फाइल करने में देरी होने पर जुर्माना को 500 रुपये फिक्स कर दिया गया है। टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मंथली और क्वॉर्टरली सेल्स रिटर्न फाइल करने में देरी करने पर जुर्माना को 500 रुपये फिक्स कर दिया गया है। अगर GSTR-3B फाइल करने में देरी होती है तो हर रिटर्न पर केवल 500 रुपये का फाइन लगेगा। फिलहाल इसे जुलाई 2020 तक लागू किया गया है। यह रिटर्न क्वॉर्टर या महीना समाप्त होने के अगले महीने 20 तारीख तक फाइल करना होता है।
सरकार की घोषणा से GST टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। सरकार की घोषणा के मुताबिक, जुलाई 2017 से जुलाई 2020 के बीच लेट रिटर्न फाइल करने पर हर रिटर्न पर 500 रुपये का ही फाइन लगेगा। हालांकि शर्त ये है कि रिटर्न फाइलिंग 30 सितंबर 2020 तक पूरा कर लेना होगा।
CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी जीएसटी टैक्सपेयर्स पर कोई देनदारी नहीं बनती है तो उसे निल रिटर्न फाइल करना होगा। निल रिटर्न फाइल करने पर कोई फाइन नहीं लगेगा। अगर किसी तरह की टैक्स लाएबिलिटी बनती है तो मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये होगी।
अगर आपको निल रिटर्न फाइल करना है तो यह अब मैसेज के जरिए भी संभव है। ‘निल’ रिटर्न दायर करने वाले टैक्सपेयर्स जुलाई के पहले सप्ताह से SMS के माध्यम से बिक्री का मासिक व तिमाही विवरण ‘GSTR-1’ भेज सकेंगे। CBIC ने एक बयान में बताया कि इस कदम से 12 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिये जीएसटी अनुपालन सरल हो जायेगा। अभी इन करदाताओं को हर महीने या हर तिमाही में साझा पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना पड़ता है और इसके बाद बिक्री विवरण फॉर्म ‘जीएसटी रिटर्न-1’ दायर करना पड़ता है।