रायपुर। भारत सरकार ने सप्ताहभर पहले एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिसे सुनने और पढ़ने में हर किसी को असहजता का अहसास होने लगेगा। जी हां, जबकि कोरोना वायरस पूरे देश में तेजी से पसरते जा रहा है।
भारत सरकार ने अनलाॅक का निर्णय लिया, उसे मान भी लिया जाए कि आर्थिक गतिविधियों के साथ ही समाजिक दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक था, लेकिन जो आदेश 1 जुलाई को भारत सरकार के उपभोक्ता विवाद, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया है, वह वास्तव में चैंकाने वाला है।
दरअसल, इस मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि माॅस्क और सेनेटाइजर अब आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया जाता है। इसका सीधा तात्पर्य है कि अब दुकानदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन दोनों आवश्यक वस्तुओं की ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं। जबकि इस समय यही दोनों वस्तु सुरक्षा कवच के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है।
स्वयं प्रधानमंत्री ने अनलाॅक 2 पर जनता के नाम अपने संबोधन में कहा था कि घर से निकलने से पहले माॅस्क पहने, बार-बार हाथ धोते रहें और सेनेटाइजर हमेशा अपने पास रखें, ताकि बाहर निकलने के दौरान आप अपने हाथों को वायरस की चपेट में आने से सुरक्षित रख सकें। बहरहाल भारत सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि अब ये दोनों ही प्रमुख रक्षा औजार आवश्यक अधिनियम की श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं।