बिलासपुर – ब्रांडेड कंपनी का जूता 15 दिन पहनने के बाद खराब हो गया। खरीदार दुकान गए तो दुकानदार ने उसे वापस नहीं किया। केवल सुधरवा कर दे दिया। दायर आवेदन पर उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में दुकानदार को जूते की कीमत 3 हजार रुपए के साथसाथ मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय में खर्च रकम 3-3 हजार रुपए सहित 9 हजार वापस करने के निर्देश दिए।
दुकानदार को 45 दिन का समय दिया है। रेलवे क्षेत्र न्यू जोनल कॉलोनी निवासी के अब्बाई पिता के सिम्हादी 51 वर्ष ने 21 अप्रैल 2019 को 36 मॉल स्थित ब्रांडेड जूता की दुकान से 3000 हजार रुपए में एक जूता खरीदा। उन्होंने बिल भी लिया। इस जूते उन्होंने केवल 15 दिन ही उपयोग किया। और वो खराब हो गया। उन्होंने जूता दुकान में शिकायत की।
मैनेजर ने जूते बदल कर देने का वादा किया और जूता ले लिया। दुकानदार उस जूते को तीन माह तक अपने पास रखा और 1 सितंबर 2019 को उसे वापस कर दिया। कहा कि उसे बना दिया है। इसे पहनिए, कुछ होगा तो फिर से सुधार कर दे देंगे। ग्राहक ने दुकानदार व कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश कर मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के साथ पूरी रकम वापस दिलाने का निवेदन किया।
फोरम की ओर से उत्तरा कुमार कश्यप, रीता बरसैय्या ने दुकानदार व कंपनी को नोटिस दिया पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। तो अब 9 हजार वापस करने के निर्देश दिए।