रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में महामारी एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अथवा फेस कवर धारण करना आवश्यक कर दिया गया है।
इसके साथ ही दो पहिया और चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी मास्क पहनना होगा। मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा/रुमाल/दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्क/फेस कवर/ गमछा/रुमाल/ दुपट्टा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाये।
स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।
ये होगा जुर्माना
- सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में – 100 रुपये
- होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में – 100 रुपये
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में – 100 रुपये
- दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में – 200 रुपये