हर घर में गैस सिलेंडर का कनेक्शन ( connection). लेकिन हम में से कई लोगों को गैस सिलेंडर( gas cylinder) से जुड़े कंज्यूमर राइट के बारे में पता नहीं रहता है. वैसे तो गैस डीलर को ही कस्टमर्स के गैस कनेक्शन से जुड़े अधिकारों के बारे में बताना चाहिए।
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LPG गैस का कनेक्शन लेने वालों को 50 लाख रुपए तक का बीमा होता है. इस पॅालिसी को एलपीजी( LPG) इंश्योरेंस कवर कहते हैं. ये गैस सिलेंडर ( cylinder) वजह से होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जान-माल के नुकसान के लिए दिया जाता है।आप जैसे ही गैस का कनेक्शन लेते हैं, उसके साथ ही आप इस पॅालिसी( policy) के लिए इंश्योर्ड हो जाते हैं।
कस्टमर को दुर्घटनाग्रस्त( accident) होने के 30 दिनों के अंदर देनी होगी जानकारी
कस्टमर को दुर्घटनाग्रस्त होने के 30 दिनों के अंदर अपने ड्रिस्ट्रीब्यूटर और पास के पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में सूचना देनी होती है। पुलिस से हादसे की एफआईआर की कॅापी लेना जरुरी है।क्लेम के लिए पुलिस स्टेशन( police) में रजिस्टर्ड FIR की कॉपी के साथ ही मेडिकल(medical) स्पिटल का बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट की भी जरुरत होती है।