रायपुर : RAIPUR NEWS : छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना (Chief Minister Noni Empowerment Assistance Scheme) के तहत श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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इस योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम दो बेटियों जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो। इसके तहत 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता एकमुश्त राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
योजना के तहत प्रदेश में अब तक करीब 18 हजार 682 निर्माण श्रमिकों की बेटियों को 37 करोड़ 36 लाख 40 हजार से अधिक रूपए की राशि से लाभान्वित किया गया है। योजना की पात्रता के तहत श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्व पंजीयन होना चाहिए। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10 वीं क्लास पास हो तथा श्रमिक द्वारा पूर्व में संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना का लाभ नहीं लिया हो।
श्रमेव जयते मोबाईल एप से कर सकते हैं आवेदन
इस योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्रारंभ किया गया है। जिसमें श्रमिक स्वयं ऑनलाईन के माध्यम से श्रमेव जयते मोबाईल एप या संबंधित जिला के श्रम कार्यालय या किसी भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।