सिनेमा हाल चलाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हाल के कर्ताधर्ता अपने हॉल में पॉपकार्न-समोसा आदि बेचने के लिए फ्री ( free केहैं। वह अपना नियम तय कर सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस( justice) की बेंच ने कहा कि सिनेमा हाल या थिएटर एक निजी प्रॉपर्टी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मल्टीप्लेक्स के मालिकों या संचालकों को अपनी प्रॉपर्टी में नियम-कायदे तय करने का पूरा अधिकार है। सिनेमा हॉल में पॉपकार्न, समोसा या कोल्ड ड्रिंक( cold drink) आदि बेचना एक कमर्शियल मामला है। अगर कोई मल्टीप्लेक्स चला रहा है तो उसे वहां का नियम तय करने का अधिकार है और खाना बेचने का भी। अब वहां जाने वाला उसे खरीदता है या नहीं, इसे सिनेमा देखने जाने वाले को तय करना है।
सिनेमा( cinema) देखने जाने वालों के पास विकल्प रहता है
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिनेमा देखने जाने वालों के पास विकल्प रहता है कि वह उन सामानों को खरीदे या न खरीदे। उन्होंने कहा कि सिनेमा या थिएटर अपने यहां आने वालों को फ्री वॉटर देना जारी रखना होगा।