सरकार ने आईटीआर के नियमों (ITR Rules) में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब से कुछ खास लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस बारे में बजट में ऐलान किया था.।
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वित्त मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब से 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक को अब से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा. बता दें जिन भी वरिष्ठ नागरिकों के पास में इनकम का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है तो उन लोगों को आईटीआर फाइल नहीं करना होगा
टैक्स भरने वाले लोगों को काफी राहत
आयकर अधिनियम नागरिकों की इनकम पर टैक्स के लिए प्रावधान करने के साथ ही कई रियायत और छूट भी प्रदान करता है. इन रियायतों और छूट से टैक्स भरने वाले लोगों को काफी राहत भी हासिल होती है.