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Delhi : 52 लोगों के साथ है पत्नी का अफेयर, पति ने लगाया आरोप, HC ने कहा – महिला को नहीं बनाया जा सकता आरोपी

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/01/27 at 7:29 PM
Veena Chakravarty
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2 Min Read
Pilibhit Encounter: High Court's big decision on fake encounter, 43 policemen jailed for 7 years
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2008 में सान्या की शादी राहुल से हुई। 14 साल बाद सान्या और राहुल के बीच अनबन होने लगी, जो धीरे-धीरे मारपीट तक पहुंच गई। 24 अगस्त 2022 को राहुल ने पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की।

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राहुल ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी दबंग प्रकृति की है। उसके 52 व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। इनमें से दो प्रेमियों के नाम भी इस केस में भी शामिल हैं।

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पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

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सान्या ने भी 19 अक्टूबर 2022 को पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने मौखिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर उसका शोषण किया है।

पुरुषों के खिलाफ भेदभाव या आक्रामकता को बढ़ाने के लिए

घरेलू हिंसा कानून 2005 महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है न कि पुरुषों के खिलाफ भेदभाव या आक्रामकता को बढ़ाने के लिए है। जैसे- समाज में SC/ST से होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम है।

हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून में महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने सान्या के खिलाफ समन जारी कर दिया। जिसे उसने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून में महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।

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