गणेश स्थापना के लिए गाइडलाइन, कोरोना रोकने के लिए सख्त हुए नियम
छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान त्योहारों की चमक फीकी पड़ गई है। आने वाले त्योहारों में गणेशोत्सव भी शामिल है। जिसके कारण अब प्रशासन ने गणेश उत्सव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश के मुताबिक गणेश प्रतिमा की ऊंचाई 4 बाई 4 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए । जिसके लिए 15 फीट से ज्यादा का पंडाल तैयार नहीं किया जाएगा। पंडाल के सामने 5 हजार वर्ग फ़ीट की खुली जगह होना अनिवार्य है। वहीं पंडाल में प्रवेश करने के लिए 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही मूर्ति स्थापित करने वाली समिति को आने-जाने वाले लोगों के लिए रजिस्टर रखना होगा।
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गणेश स्थापना के लिए गाइडलाइन, कोरोना रोकने के लिए सख्त हुए नियमछत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान त्योहारों की चमक फीकी पड़ गई है। आने वाले त्योहारों में गणेशोत्सव भी शामिल है। जिसके कारण अब प्रशासन ने गणेश उत्सव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश के मुताबिक गणेश प्रतिमा की ऊंचाई 4 बाई 4 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए । जिसके लिए 15 फीट से ज्यादा का पंडाल तैयार नहीं किया जाएगा। पंडाल के सामने 5 हजार वर्ग फ़ीट की खुली जगह होना अनिवार्य है। वहीं पंडाल में प्रवेश करने के लिए 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही मूर्ति स्थापित करने वाली समिति को आने-जाने वाले लोगों के लिए रजिस्टर रखना होगा।साथ ही साथ 4 सीसीटीवी के साथ पंडाल की सुरक्षा करनी होगी।पंडाल में हुए संक्रमित तो समझ लिजिएयही नहीं इस बार यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापित करने वाली जगह पर जाकर संक्रमित होता है तो उस व्यक्ति के इलाज का सारा खर्च समिति को उठाना होगा। साथ ही साथ इस बार प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में मूर्ति नहीं स्थापित करने को कहा है।मूर्ति विसर्जन में क्या होंगे नियम ?स्थापना के साथ मूर्ति विसर्जन करने के भी नियम निर्धारित किए गए हैं । स्थापना के साथ विसर्जन के मौके पर अब लोगों को थोड़ा संय़म रखना होगा। भीड़ तो कम होगा ही साथ ही साथ डीजे या साउंड सिस्टम प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी । साथ ही साथ विसर्जन के लिए टाटाएस से बड़े वाहन का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा।मूर्ति विसर्जन सूर्यास्त के बाद और सुर्योदय के पहले नहीं किया जाएगा । साथ ही साथ घरों में मूर्ति स्थापना के लिए अलग से गाइड लाइन बनाई गई है।