रायपुर. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने आदेश जारी कर कहा है कि शुक्रवार और शनिवार को किराना दुकान सुबह 6 से 10 बजे तक खोली जा सकेगी।उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव में आवश्यक सेवाओ के अतिरिक्त अन्य गतिविधिया प्रतिबंधित किया गया है।आमजनो की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई और 01 अगस्त को लाँकडाउन के दौरान किराना दुकान सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।इस दौरान शासन द्वारा लाँकडाउन में निर्धारित नियमो का पालन सभी को करना अनिवार्य है।