नयी दिल्ली। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना योद्धाओं का वेतन समय पर मिले ।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जो कोविड-19 को लेकर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ़ और सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं । दरअसल केंद्र ने कोर्ट को बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और कर्नाटक को दिशा निर्देश के बावजूद कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टरों को समय पर भुगतान नहीं करा रहा है ।
कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र से कहा कि जो भी जरूरत पड़े कार्यवाही की जाए और उन्हें सैलरी दी जाए. वही इससे पहले भी कोर्ट ने डॉक्टरों को वेतन ना दिए जाने की चिंता जाहिर की थी कोर्ट ने कहा था कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोर्ट की परेशानियों का समाधान किया जाए