कर्नाटक में 41 साल की महिला( women) ने 36 साल उम्र बताकर शादी की। बाद में असली उम्र पता चलने पर पति ने धोखाधड़ी और तलाक का केस कर दिया।।
Read more : Supreme Court : समलैंगिक विवाह को केंद्र ने मान्यता देने का किया विरोध, SC में दिया हलफनामा, कल होगी सुनवाई
मामला साल 2014 है। महिला के घर वाले लड़के के घर रिश्ता लेकर गए थे। उन्होंने बेटी की उम्र 36 साल बताई थी। दोनों की शादी हुई। इसी बीच पति को पता चला कि महिला लंबे समय से किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ये बात उसने शादी के पहले नहीं बताई थी।पति ने पत्नी और उसके परिवार वालों से पूछा तो बीमारी ( disease)का पता चला और यह भी जानकारी हुई कि शादी के समय पत्नी की उम्र 36 नहीं बल्कि 41 साल थी।
महिला( women)ने मानी उम्र छिपाने की बात
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और कहा कि महिला ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात स्वीकार की है कि उसने उम्र छिपाई। कोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड पर दलील और सबूतों की सराहना करने में गलती की है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों ने शादी को अमान्य घोषित करने के आधार को साबित किया है।
धोखाधड़ी के आधार पर अपनी शादी को अमान्य घोषित
इंडियन डिवोर्स एक्ट की धारा 18 और 19 पति या पत्नी को ये अधिकार देती है कि वे धोखाधड़ी के आधार पर अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने इन्हीं धाराओं के आधार पर इस शादी को अमान्य घोषित किया।इससे पहले फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक( divorce) की याचिका खारिज कर दी थी।