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BREAKING : मानहानि केस में सजा के बाद Rahul Gandhi की संसद सदस्यता खत्म, 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Neeraj Gupta
Last updated: 2023/03/24 at 2:46 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
Rahul Gandhi Defamation Case : मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज, अब जायेंगे सुप्रीम कोर्ट
Rahul Gandhi Defamation Case : मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज, अब जायेंगे सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: BREAKING : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया है। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े बयान के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने IPC के सेक्शन 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।

इन्हें भी पढ़ें : Kejriwal On Rahul Gandhi : मानहानि मामले में राहुल गांधी के समर्थन में उतरे CM केजरीवाल, ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना

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BREAKING : राहुल अगले 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

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मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की न सिर्फ सदस्यता गई है, बल्कि अगर उपरी अदालत से उनको राहत नहीं मिलती है, तो वह अगले 8 सालों के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। दरअसल, कानून कहता है कि 2 साल तक अगर किसी विधायक या सांसद को सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद सजा खत्म होने पर भी वह 6 साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य माना जाएगा। ये नियम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद लागू हो जाता है। ये नियम जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 (3) के तहत लागू होता है।

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