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CM Kejriwal : HC ने PM मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश किया रद्द, सीएम केजरीवाल पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

Neeraj Gupta
Last updated: 2023/03/31 at 5:34 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
CM Kejriwal: HC quashes order to show PM Modi's degree, fined Rs 25,000 on CM Kejriwal
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नई दिल्ली : CM Kejriwal : गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री मांगी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।

इन्हें भी पढ़ें : CG NEWS : CM अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- दोनों पार्टियों ने प्रदेश को लूटा 

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अरविंद केजरीवाल पर 25000 का जुर्माना

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CM Kejriwal को पीएम मोदी की डिग्री मांगना महंगा पड़ गया है। इस मामले में उन पर गुजरात हाईकोर्ट (High Court) ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

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हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग ‘सीआईसी‘ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी ‘पीआईओ‘ और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीएम केजरीवाल को यह जुर्माना राशि गुजरात विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा कराना होगी।

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