Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: HIGHCOURT : ‘शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC के तहत क्रूरता नहीं’ -कर्नाटक HC ने सुनाया फैसला
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALदेश

HIGHCOURT : ‘शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC के तहत क्रूरता नहीं’ -कर्नाटक HC ने सुनाया फैसला

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/06/20 at 9:09 PM
Veena Chakravarty
Share
2 Min Read
SHARE

शादी(marriage) के बाद पति की ओर से शारीरिक संबंध बनाने से मना करने को आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध क्रूरता नहीं होती है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट(hindu marriage act)-1995 के तहत ये क्रूरता है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ पत्नी की ओर से 2020 में दायर किए गए एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया

read more :HIGHCOURT DECISION: गर्भ गिराने की मांग: हाईकोर्ट ने एबॉर्शन की नहीं दी अनुमति, कहा -अपनी मां और परदादी से पूछो…पहले लड़कियां 17 साल में बच्चे को जन्म देती थीं

- Advertisement -
Ad image

एक वेबसाइट के मुताबिक, पति ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 और आईपीसी की धारा 498ए के तहत खुद और अपने परिवार के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट(chargesheet) को कर्नाटक हाईकोर्ट (karnataka highcourt)में चुनौती दी थी. जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल ये आरोप है कि वो किसी आध्यात्मिक विचार को मानने वाला है और मानता है कि प्यार कभी शारीरिक संबंध पर नहीं होता, ये आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए

- Advertisement -

आईपीसी की धारा के तहत क्रूरता साबित करे

- Advertisement -

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, ”वह (पति) कभी भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का इरादा नहीं रखता था. जो निश्चित तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12(1) के तहत क्रूरता में आता है, लेकिन ये आईपीसी की धारा 498ए के तहत परिभाषित क्रूरता नहीं है.” इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायत और चार्जशीट में ऐसी कोई भी घटना या तथ्य नहीं हैं, जो इसे आईपीसी की धारा के तहत क्रूरता साबित करे.

ये पति और उसके परिवार का उत्पीड़न होगा- हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस ने ये भी कहा कि तलाक के लिए फैमिली कोर्ट ने शारीरिक संबंध न बनाने को क्रूरता माना. इसी आधार पर आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति उत्पीड़न में बदल जाएी और इससे कानून का दुरुपयोग होगा.

TAGGED: #indianlaw, #judiciary, #law, #lawfirm, #lawschool, #lawstudent, #lawstudents, #lawyer, #lawyerlife, #lawyers, #lawyersofinstagram, #legalnews, #supremecourt, #supremecourtofindia, ADVOCATE, COURT, GRAND NEWS CHHATTISGARH, HIGHCOURT, INDIA, JUSTICE, legal, new cji of india
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article RAIPUR NEWS : राज्य योजना आयोग और उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य हुए एमओयू की प्रगति की हुई समीक्षा RAIPUR NEWS : राज्य योजना आयोग और उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य हुए एमओयू की प्रगति की हुई समीक्षा
Next Article  WTC Final 2023 : अश्विन के WTC के फाइनल में ड्रॉप होने पर विवाद, अब पूर्व कप्तान ने टीम मैनेजमेंट को लगाई फटकार  WTC Final 2023 : अश्विन के WTC के फाइनल में ड्रॉप होने पर विवाद, अब पूर्व कप्तान ने टीम मैनेजमेंट को लगाई फटकार

Latest News

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात*
Grand News June 6, 2025
CG NEWS: बस्तर अब डर से नहीं, डिजिटल बदलाव से पहचाना जा रहा है: विष्णुदेव साय
Grand News छत्तीसगढ़ बस्तर June 6, 2025
CG NEWS: वृक्षारोपण से भविष्य सुरक्षित करने की मुहिम, 5 जून से स्नेहा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की पहल
Grand News छत्तीसगढ़ दुर्ग June 6, 2025
CG NEWS: विधायक अनुज ने यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल का किया शुभारंभ
Grand News छत्तीसगढ़ June 6, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?