नयी दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई आवश्यकता नहीं है।
Supreme Court says, in its order on the utilisation of PM Cares Fund for national disaster management, that PM Cares Fund money cannot be directed to be deposited or transferred to the National Disaster Relief Fund. pic.twitter.com/BwdXip9Mbx
— ANI (@ANI) August 18, 2020
आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। वहीं सरकार ने उसमें जमा पैसों से देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, एन-95 मास्क बांटे। साथ ही लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के खाने के लिए भी पैसे दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम से लेकर खास लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा किए थे।
इस सम्बन्ध में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है की सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं और हम बहुत गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि सरकार ईमानदारी से काम करती है । अब तक तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है।
सरकार की ओर से जानकारी देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है की कोरोना की लड़ाई में पीएम केयर्स फंड से अब 3,100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जिसमें 2000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए हैं और 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं.
हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं और हम बहुत गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है। अब तक तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद https://t.co/ft3HZUj54S
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2020