रायपुर। RAIPUR BIG NEWS : राजधानी पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सट्टा के विज्ञापन पर प्रतिषेध लगाया है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। रायपुर पुलिस के मुताबिक अगर सट्टा से संबंधित किसी भी तरह का कोई विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाता है तो उनके खिलाफ धारा 10 व 11 को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।