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गरियाबंद कलेक्टर छिकारा ने किया अधिकारियों का कार्य विभाजन, जाने किसे सौंपी गई कौन सी जिम्मेदारी

Vijay Sinha
Last updated: 2023/07/19 at 7:34 PM
Vijay Sinha
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9 Min Read
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गरियाबंद  / कलेक्टर आकाश छिकारा ने जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन कर कार्याे का दायित्व सौंपा है। जारी आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रीता यादव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकलांग एवं पुर्नवास, जल संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशुचिकित्सा, दुग्ध डेयरी, रेशम विभाग,  हाथकरद्या,  खादीग्रामोद्योग, क्रेडा, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर, अंत्यावसायी, सहकारिता, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुर्वेद, रेडक्रास, स्वास्थ्य विभाग, जीवनदीप समिति, खूबचंद बघेल योजना,  लाईवलीहुड कॉलेज,  मुख्यमंत्री कौशल विकास प्राधिकार एवं समग्र शिक्षा के प्रभारी अधिकारी होंगी। साथ ही नरवा, गरूवा, घुरूवा बाड़ी एवं जिला खनिज न्यास निधि के नोडल अधिकारी भी होंगी। इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अवकाश अथवा मुख्यालय में न होने की दशा में कलेक्टर गरियाबंद के प्रभार में रहेंगी।
अविनाश भोई अपर कलेक्टर – अपर कलेक्टर श्री भोई को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के अधीन उद्भूत होने वाले जिले के सम्पूर्ण प्रकरणों (धारा 165 व 170 को छोड़कर) का निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार- तीन (20) भूमि तबादला प्रकरण (संपूर्ण जिला), खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम (संपूर्ण जिला)। पेट्रोलियम अधिनियम 2002 संबंधित मामले, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, ऋण भारमुक्त प्रमाण पत्र जारी करना। उत्तराधिकारी, वारिसान प्रमाण पत्र, किराया औचित्य निर्धारण, राजस्व अनुभाग, तहसीलों की व्यवस्था अनुसार निरीक्षण,  पर्यवेक्षण, अपीलीय जनसूचना अधिकारी, स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद, जिला सत्कार अधिकारी का प्रभार दिया गया है।  साथ ही शाखाओं के नस्तियों, प्रकरणों का अंतिम निराकरण, संयुक्त कलेक्टर,  डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार,  अधीक्षक , सहायक अधीक्षक ( राजस्व ,  सामान्य ,  कार्यपालिक ,  भू-अभिलेख ) एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियों को छोड़कर जिला कार्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारियों ( सहायक वर्ग 02 व सहायक वर्ग 03) तथा भृत्य के यात्रा भत्ता, औषधि देयक तथा सामान्य भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति में अग्रिम, आंशिक आहरण की स्वीकृति तथा अवकाश स्वीकृति। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (वित्त एवं भू-अभिलेख) के सामान्य भविष्य निधि,  विभागीय भविष्य निधि से आंशिक,  अग्रिम आहरण की स्वीकृति, सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक,  लिपिक) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि ,  समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि का भुगतान ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कलेक्टर की अनुमति आवश्यक हो, शासन के नियमों,  निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पी.ओ.एल. एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत रूपये 20 हजार तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार का भी दायित्व सौपा गया है। इसके अलावा अपर कलेक्टर श्री भोई प्रभारी अधिकारी के रूप में वित्त-स्थापना, जिला नाजरात शाखा,  आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री सहायता कोष, अनुदान राशि के चेक में हस्ताक्षर हेतु नोडल अधिकारी, शासकीय आवास गृह आबंटन, रीडर टू कलेक्टर ,  अनिवार्य भूमि अर्जन ,  आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016, नगरीय क्षेत्र में 7500 वर्गफीट या उससे अधिक की शासकीय भूमि का बंटन, व्यवस्थापन, न्यायिक लिपिक (एस डब्ल्यू शाखा),  विधि,  अभियोजन शाखा,  धारा 80 के आवेदन ,  राष्ट्रीय लोक अदालत, सर्व लाइसेंस शाखा, चरित्र सत्यापन,  पासपोर्ट शाखा, पशु अनुज्ञा,  भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जिला पंजीयक / खाद्य विभाग, आबकारी विभाग, हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी, जाति प्रमाण पत्र/शपथ पत्र में कलेक्टर की ओर से हस्ताक्षर / अभिप्रमाणित कार्य,  अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व संशोधन नियम 2012, जिला विभागीय जांच अधिकारी, जनगणना शाखा, संयुक्त जिला कार्यालय के समस्त शाखा / विभाग के कर्मचारियों की समय में उपस्थिति पर नियंत्रण, जिले के सभी विभागों से निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना / पालन, नक्सली पुनर्वास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग / जल जीवन मिशन, तारमार्ग की अधिकार (राईट ऑफ वे) की नीति 2021 अंतर्गत प्राप्त पत्रों/आवेदन। (उक्त विषय की नस्ती ई-डिस्ट्रीक्ट मैनेजर के द्वारा संधारित की जायेगी, गृह निर्माण मंडल/नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की नस्तियाँ, कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत होगी। लोक निर्माण विभाग (भ/स)/ सेतु निर्माण/ राष्ट्रीय राजमार्ग के भी मामले देखेंगे।
संयुक्त कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल  – श्री अग्रवाल को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य/ स्थानीय निर्वाचन) का दायित्व सौपा गया है।
संयुक्त कलेक्टर नवीन कुमार भगत – श्री भगत राहत शाखा, जेल / होमगार्ड/ नापतौल विभाग / बंधक श्रमिक शाखा, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण (डूडा), शिक्षा विभाग / जिला साक्षरता / तकनीकी / उच्च शिक्षा, नवोदय विद्यालय / केन्द्रीय विद्यालय / एकलव्य विद्यालय,  श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, यातायात /जिला सड़क सुरक्षा /जिला परिवहन, सैनिक कल्याण बोर्ड / अल्पसंख्यक, समिति / मानव, अधिकार आयोग / अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग/ 15-20 सूत्रीय कार्यक्रम / प्राधिकरण आयोग के माननीय अध्यक्षो व सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही/ विभिन्न आयोग से संबंधित कार्य, जिला खेल अधिकारी/ राजीव युवा मितान योजना/ स्टेडियम /स्पोटर्स। ई-डिस्ट्रीक्ट / लोक सेवा गारंटी / सिटीजन चार्टर/ अल्प बचत शाखा / समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त पत्रों का निराकरण। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना /बाल रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा बंधुआ मजदूर /पुरातत्व एवं संग्रहालय शाखा के प्रभारी अधिकारी होंगे। इसके अलावा नोडल अधिकारी – कोविड- 19 (मॉनिटरिंग) के भी नोडल अधिकारी होंगे।
डिप्टी कलेक्टर टीकाराम देवांगन – श्री देवांगन भू-अभिलेख / नजूल-परिवर्तित भूमि शाखा, राजस्व अभिलेख कोष्ठ / आंग्ल अभिलेख कोष्ठ / नवीन जिला से संबंधित अभिलेख हस्तांतरण, अधीक्षक / सहायक अधीक्षक (राजस्व/ सामान्य/कार्यपालिक), वरिष्ठ लिपिक/ परीक्षा शाखा जिला कार्यालय के जनसूचना अधिकारी, लोकसभा-राज्यसभा-विधानसभा प्रश्न, आवक-जावक शाखा, शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री सचिवालय- जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल, आनलाईन, पीजीएन, सीपीग्राम, पी.ए.सी.एल.,  आनलाईन जनशिकायत, तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, छ0ग0 निक्षेपक संरक्षण अधिनियम 2005, छ0ग0 साहूकारी अधिनियम 1934, वक्फ बोर्ड, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा, राज्य शासन, प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम अंतर्गत निवेशकों को राशि वापसी संबंधी नस्ती का प्रस्तुतीकरण, निम्नलिखित विभागों की नस्तियां डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत होगी – संपूर्ण जिले के अवैध खनिज उत्पादन, परिवहन के प्रकरणों का पंजीकरण, निर्वतन, शहरी, ग्रामीण आबादी पट्टों का निराकरण, राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा आदि मामलों के कार्य देखेंगे।
इसके अलावा संयुक्त कलेक्टर श्री भूपेन्द्र कुमार साहू को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गरियाबंद / छुरा, संयुक्त कलेक्टर श्री धनंजय नेताम को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजिम, डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मैनपुर, डिप्टी कलेक्टर सुश्री अर्पिता पाठक को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, देवभोग का प्रभार दिया गया है।
लिंक अधिकारी – कलेक्टर l आकाश छिकारा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की दशा में लिंक ऑफिसर नियुक्त किया है। जिसके अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के लिंक अधिकारी श्री अविनाश भोई अपर कलेक्टर। ल अविनाश भोई अपर कलेक्टर के लिंक अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर। श्री तीर्थराज अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर के लिंक अधिकारी नवीन भगत संयुक्त कलेक्टर होंगे। इसी प्रकार श्री नवीन भगत संयुक्त कलेक्टर के लिंक अधिकारी टीकाराम देवांगन डिप्टी कलेक्टर, तथा डिप्टी कलेक्टर श्री टीकाराम देवांगन के लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री नवीन कुमार भगत होंगेे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरियाबंद, राजिम, देवभोग, मैनपुर तथा छुरा की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की दशा में जिला मुख्यालय में उपलब्ध अधिकारी द्वारा वरिष्ठता क्रम में कार्यों का संपादन किया जायेगा।

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