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NATIONAL NEWS : कोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर मीडिया कवरेज करने पर लगाया बैन, मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी याचिका

Desk
Last updated: 2023/08/10 at 11:07 AM
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2 Min Read
ज्ञानवापी
ज्ञानवापी
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उत्तरप्रदेश। NATIONAL NEWS : इलाहाबाद हाईकोर्ट और वाराणसी जिला अदालत के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi ASI Survey) में एएसआई की टीम का सर्वे लगातार जारी है. इसी बीच सर्वे से जुड़े मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया है. जिसके तहत ज्ञानवापी परिसर के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की बात कही गई है.

ज्ञानवापी के मीडिया कवरेज पर बैन

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पीटीआई से बात करते हुए हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा, ‘कोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया है कि वह मौके से सर्वेक्षण की रिपोर्टिंग न करें। सर्वे टीम के सदस्यों को भी किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं देने को लेकर आदेश जारी किया गया है। अदालत ने आगे सलाह दी कि इस मुद्दे पर ऐसी रिपोर्टिंग जिससे शांति भंग हो, उसे सोशल मीडिया पर नहीं डाली जानी चाहिए। बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।

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ये भी पढ़ें-Gyanvapi Masjid Survey LIVE: शुरू हुआ ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे, प्रदेश में हाईअलर्ट, मुस्लिम पक्ष का सर्वे में शामिल होने से इनकार,

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अंजुमन इंतजामिया कमेटी का बयान

मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि एएसआई सर्वेक्षण अदालत के आदेश पर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सर्वे टीम या उसके किसी अधिकारी की ओर से अबतक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अखबारों और न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा, ‘इससे लोगों के दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ेगा. ऐसी खबरों को प्रकाशित होने से पहले रोका जाना चाहिए.’ बता दें कि अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण 4 अगस्त को शुरू हुआ था।

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